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सलाम को झटका, जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Wed, 11 May 2016 11:57 PM IST
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पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत कार्यालय में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सलाम अब सेशन कोर्ट की शरण लेंगे।
आलियागंज बवाल के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम इन दिनों जेल में हैं। उन पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के दफ्तर में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सीपी राघव ने आठ जनवरी 2016 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुका है। इस मामले में बुधवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सलाम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब सलाम सेशन कोर्ट की शरण लेंगे।
आलियागंज बवाल के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम इन दिनों जेल में हैं। उन पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के दफ्तर में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सीपी राघव ने आठ जनवरी 2016 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुका है। इस मामले में बुधवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सलाम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब सलाम सेशन कोर्ट की शरण लेंगे।
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