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शांतिभंग में सलाम को मिली राहत, जमानत मंजूर
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Sun, 08 May 2016 12:44 AM IST
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शांतिभंग के मामले में कचहरी में पेशी पर आए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम।
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आलियागंज बवाल के मामले में शांतिभंग के आरोप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम को कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस दौरान उनको कोर्ट में पेश भी किया गया।
आलियागंज में मकानों को तोड़े जाने के विरोध में पिछले दिनों पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल समाप्त कराने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था,जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद यहां बवाल हो गया था। सलाम पर पुलिस ने शांतिभंग का भी आरोप लगाया था साथ ही पुलिस पर जानलेवा हमला करने का भी मामला दर्ज किया था।
सलाम इस वक्त जेल में हैं। जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में सेशन कोर्ट सलाम की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इस बीच सलाम की ओर से शांतिभंग के आरोप में भी जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सलाम को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश भी किया गया था।
आलियागंज में मकानों को तोड़े जाने के विरोध में पिछले दिनों पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल समाप्त कराने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था,जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद यहां बवाल हो गया था। सलाम पर पुलिस ने शांतिभंग का भी आरोप लगाया था साथ ही पुलिस पर जानलेवा हमला करने का भी मामला दर्ज किया था।
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सलाम इस वक्त जेल में हैं। जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में सेशन कोर्ट सलाम की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इस बीच सलाम की ओर से शांतिभंग के आरोप में भी जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सलाम को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश भी किया गया था।
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