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जानलेवा हमले के आरोपी दो सगे भाइयों की अग्रिम जमानत खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Mar 2022 11:42 PM IST
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bail application of two brothers rejected
रामपुर। जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुई कहासुनी के बाद जानलेवा हमला करने के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में आरोपी दो सगे भाइयों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।
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मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुरखेड़ा का है। नौ सितंबर 2021 को हरि सिंह और गांव के मलखान सिंह, श्री निवास और अमरपाल में एक बीघा जमीन के बैनामा को लेकर कहासुनी हो गई। बाद में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की रिपोर्ट हरि सिंह ने दर्ज कराई थी। श्री निवास और अमरपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया, इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेेना ने दलील दी कि आरोपियों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है और पत्रावली पर घायल की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध है। लिहाजा, जमानत निरस्त की जाए जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और केस डायरी से आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रभारी जिला जज नीलू मोघा ने दो सगे भाई श्री निवास और अमरपाल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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