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पत्नी और बेटे संग कोर्ट नहीं पहुंचे आजम, बढ़ सकती हैं मुश्किलें, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का है मामला
Fri, 24 Jan 2020 05:12 PM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: अवधेश कुमार
Updated Fri, 24 Jan 2020 05:12 PM IST
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पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान, पुत्र अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फात्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में सुनवाई हुई। हालांकि वह इस दौरान कोर्ट नहीं पहुंचे। मामले में एडीजे 6 की कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। बता दें कि कोर्ट ने धारा 82 का नोटिस जारी कर रखा है। पुलिस शहर में आजम खान व उनके परिवार के विरुद्ध मुनादी भी करा चुकी है।
इससे पहले पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सांसद आजम खां के घर पर धारा-82 का नोटिस चस्पा किया था। पिछली बार ही कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर सांसद आजम खां के खिलाफ कई मामलों में धारा-82 ( कुर्की की उद्घोषणा) का नोटिस जारी किया था। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में कोर्ट सांसद आजम खां, विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ धारा-82 का नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर चुका है।
पुलिस के मुताबिक सांसद के खिलाफ लोकसभा के चुनाव के दौरान मतदान केंद्र तक कार से जाने और वहां पर पत्रकारों से बातचीत करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में जो धारा-82 का नोटिस जारी हुआ था उसमें हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। अन्य मामलों में कार्रवाई जारी है।
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इससे पहले पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सांसद आजम खां के घर पर धारा-82 का नोटिस चस्पा किया था। पिछली बार ही कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर सांसद आजम खां के खिलाफ कई मामलों में धारा-82 ( कुर्की की उद्घोषणा) का नोटिस जारी किया था। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में कोर्ट सांसद आजम खां, विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ धारा-82 का नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर चुका है।
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पुलिस के मुताबिक सांसद के खिलाफ लोकसभा के चुनाव के दौरान मतदान केंद्र तक कार से जाने और वहां पर पत्रकारों से बातचीत करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में जो धारा-82 का नोटिस जारी हुआ था उसमें हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। अन्य मामलों में कार्रवाई जारी है।
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