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अब आयोग पहुंचा आजम के बेटे की उम्र का मामला 

Fri, 03 Feb 2017 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर Updated Fri, 03 Feb 2017 12:58 AM IST
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भाजपा ने चुनाव आयोग से सपा सरकार के ताकतवर मंत्री आजम खां के पुत्र एवं सपा प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की आयु कम होने और नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की है। 

कहा गया है कि शिक्षित उम्मीदवार के मामले में आयु प्रमाणपत्र के तौर पर नियमत: हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वार डांडा के उम्मीदवार और बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां भी अब्दुल्ला आजम की उम्र पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन अधिकारी के पास याचिका डाल चुके हैं, जो खारिज कर दी गई थी।
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भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में स्वार विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी मो.अब्दुल्ला आजम खां की शिकायत करते हुए कहा कि मो.अब्दुल्ला आजम खां विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी नहीं करते है। इस सम्बंध में चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की गई थी लेकिन चुनाव अधिकारी ने शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य न दिये जाने को आधार बनाकर शिकायत खारिज कर दी।भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक तथा एडवोकेट कुलदीप पति त्रिपाठी ने चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में दिये साक्ष्यों में समाचार पत्र में छपी खबर की प्रति, मो.अब्दुल्ला आजम खां के शपथ पत्र की प्रति, उत्तरांचल हाईकोर्ट के आदेश की छायाप्रति संलग्न कर कहा कि जन्मतिथि के प्रमाण में हाईस्कूल प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। हाई स्कूल पास न होने की दशा में ही अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। सपा प्रत्याशी यदि निर्धारित आयु को पूर्ण नहीं करते तो उनका नामांकन और चुनाव अवैध है।
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भाजपा ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्हें शिकायत के बाद हाई स्कूल प्रमाण पत्र देखने के बाद ही निर्णय करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने प्रारूप 26 के पहले पृष्ठ पर राजनैतिक दल का नाम समाजवादी लिखा होना, कुल आय का कॉलम खाली रखा जाना, उच्चतम डिग्री में वर्ष तथा स्थान का न लिखा जाना जैसी कमियों को भी नजरअंदाज किया।


भाजपा ने आरोप लगाया है कि सपा प्रत्याशी मो.अब्दुल्ला आजम अपनी आयु छिपाने का प्रयास कर रहे है और अपनी सम्पत्ति घोषित नहीं कर रहे है। इस आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। 
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