{"_id":"631248f78b85db09181db196","slug":"20-years-jail-to-father-in-rape-case-rampur-news-mbd439819750","type":"story","status":"publish","title_hn":"मासूम से दुष्कर्म में पिता को 20 साल कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मासूम से दुष्कर्म में पिता को 20 साल कैद की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। मासूम बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़िता को दी जाए।
मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक महिला ने 14 जून 2020 को मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट मे कहा था कि वह अपनी आठ साल की पुत्री को उसके पिता के पास छोड़कर अपने मायके गई थी। आरोप है कि पिता ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी के बाद दुष्कर्म किया। लहूलुहान बच्ची को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर बच्ची ने घटना से अपनी मां को अवगत कराया था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज बच्ची के मेडिकल कराया और उसके बयान कोर्ट में दर्ज कराए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भेज दिया था। बाद ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साथ ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मुकदमे के अधिकतर गवाह अपने पूर्व में दिए गए बयानों का समर्थन नहीं किया है और पत्रावली पर उनके मुवक्किल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक महिला ने 14 जून 2020 को मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट मे कहा था कि वह अपनी आठ साल की पुत्री को उसके पिता के पास छोड़कर अपने मायके गई थी। आरोप है कि पिता ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी के बाद दुष्कर्म किया। लहूलुहान बच्ची को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर बच्ची ने घटना से अपनी मां को अवगत कराया था।
विज्ञापन
तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज बच्ची के मेडिकल कराया और उसके बयान कोर्ट में दर्ज कराए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भेज दिया था। बाद ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साथ ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मुकदमे के अधिकतर गवाह अपने पूर्व में दिए गए बयानों का समर्थन नहीं किया है और पत्रावली पर उनके मुवक्किल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन