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जेल से 17 कैदियों को मिली 90 दिनों की पैरोल
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रामपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जिला जेल में बंद 17 कैदियों को रिहाई मिल गई। इन कैदियों को 90 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया है। शासन के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने कैदियों को रिहा किया है, जबकि अभी और कैदियों व बंदियों को भी पैरोल पर रिहा किया जाएगा।
प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर हाईकोर्ट ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की योजना घोषित की है। इसके तहत कैदियों को 90 दिन की पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसमें सात साल से कम सजा के अपराधी या आरोपित को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत मिलेगी, बशर्ते जेल में प्रतिकूल कार्रवाई न हुई हो। इसको लेकर शासन ने विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर जिला कारागार प्रशासन की ओर से कैदियों एवं बंदियों की सूची उपलब्ध करा दी थी। इसमें विचाराधीन मामलों के बंदियों की पैरोल कोर्ट के आदेश पर होनी थी, जबकि सजायाफ्ता कैदियों की पैरोल शासन के आदेश पर होनी थी। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि 17 कैदियों को 90 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया है। जबकि, बाकी बंदियों एवं कैदियों को भी शासन से आदेश मिलते ही पैरोल पर रिहा किया जाएगा।
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प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर हाईकोर्ट ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की योजना घोषित की है। इसके तहत कैदियों को 90 दिन की पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसमें सात साल से कम सजा के अपराधी या आरोपित को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत मिलेगी, बशर्ते जेल में प्रतिकूल कार्रवाई न हुई हो। इसको लेकर शासन ने विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर जिला कारागार प्रशासन की ओर से कैदियों एवं बंदियों की सूची उपलब्ध करा दी थी। इसमें विचाराधीन मामलों के बंदियों की पैरोल कोर्ट के आदेश पर होनी थी, जबकि सजायाफ्ता कैदियों की पैरोल शासन के आदेश पर होनी थी। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि 17 कैदियों को 90 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया है। जबकि, बाकी बंदियों एवं कैदियों को भी शासन से आदेश मिलते ही पैरोल पर रिहा किया जाएगा।
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