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दो दुराचारियों को दस वर्ष की कैद
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2015 11:37 PM IST
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अपहरण और दुराचार के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 18-18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अशोक मिश्रा के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने महराजगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, वह घटना के एक साल पहले से हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने ननिहाल में रहती थी। 13 अप्रैल 2012 को पड़ोस में शादी थी।
वह प्रसाधन के लिए निकली, तभी उसके महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पैतृक गांव के अखिलेश व महतो ने जबरन बाइक पर बैठा लिया। पीड़िता से दोनों ने दुराचार किया। बाद में छोड़कर भाग गए।
सोथी गांव प्रधान ने उसे माता-पिता के घर पहुंचाया। पुलिस ने विवेचना के बाद अखिलेश व जितेंद्र यादव उर्फ महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को अपहरण और दुराचार मामले में सजा सुनाई।
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यह फैसला बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अशोक मिश्रा के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने महराजगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, वह घटना के एक साल पहले से हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने ननिहाल में रहती थी। 13 अप्रैल 2012 को पड़ोस में शादी थी।
वह प्रसाधन के लिए निकली, तभी उसके महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पैतृक गांव के अखिलेश व महतो ने जबरन बाइक पर बैठा लिया। पीड़िता से दोनों ने दुराचार किया। बाद में छोड़कर भाग गए।
सोथी गांव प्रधान ने उसे माता-पिता के घर पहुंचाया। पुलिस ने विवेचना के बाद अखिलेश व जितेंद्र यादव उर्फ महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को अपहरण और दुराचार मामले में सजा सुनाई।