फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Two businessmen sentenced till court rises

Raebareli News: दो कारोबारियों को न्यायालय के उठने तक सजा

Thu, 05 Jun 2025 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 05 Jun 2025 12:55 AM IST
विज्ञापन
Two businessmen sentenced till court rises
रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनीशा ने 23 साल पुराने एक मुकदमे में खाद्य कारोबारी को दोषी करार दिया। मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कारोबारी को न्यायालय के उठने तक कटघरे में खड़ा रखा गया। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 2009 के भी एक मुकदमे में कारोबारी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन


वर्ष 2001 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शहर स्थित कमलू की दुकान से खाद्य पदार्थ का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में खाद्य पदार्थ असुरक्षित घोषित किए जाने पर 2002 में दुकानदार पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया था। वर्ष 2009 में भी खीरों निवासी सुधाकर के खाद्य पदार्थ असुरक्षित मिलने के बाद मुकदमा किया गया था।
विज्ञापन


दोनों मुकदमों की सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने दोनों दुकानदारों को दोषी कराकर देते हुए दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय उठने तक दोनों को कटघरे में रखने की सजा भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed