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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   The owner of a fine of 2.55 lakh, including 10 precious bread

अनमोल ब्रेड के मालिक समेत 10 पर 2.55 लाख का जुर्माना

Thu, 04 Feb 2016 12:35 AM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 04 Feb 2016 12:35 AM IST
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खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी व मानकों की अनदेखी पर अनमोल ब्रेड के मालिक समेत 10 लोगों पर दो लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। ब्रेड फैक्ट्री के मालिक व उसके डीलर पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
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जबकि बिक्री करने वाले पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान जुर्माना ठोका है।

सभी को एक महीने में अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने का आदेश दिया है। एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने बताया कि एफएसडीए की ओर से भरे गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल आने के बाद न्यायालय में मुकदमा किया गया था।
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18 दिसंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने शिवगढ़ क्षेत्र के नरेथुआ निवासी चेतराम की दुकान से अनमोल ब्रेड का नमूना भरा था। जांच में नमूना फेल आया।
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जांच में पाया गया कि ब्रेड के पैकेट के ऊपर उसको यूज करने की डेट नहीं लिखी गई थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए दुकानदार चेतराम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है।


न्यू गौरव फूड्स प्रोडक्ट लक्ष्मणगंज बुलाकीअड्डा लखनऊ के मालिक व डीलर बंथरा लखनऊ निवासी उमेश कुमार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

लालगंज में विजय सोनार की दुकान से लिए गए बरफी के नमूने में विजय पर 30 हजार व बिक्री करने वाले राज कुमार पर 10 हजार का जुर्माना किया गया है।

नरपतगंज चौराहा डीह निवासी मो. रईस की दुकान सेभरे गया अरहर दाल का नमूना फेल आने पर उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

सत्य नगर निवासी अनिल लखमानी की दुकान से भरे गए ब्रेन ब्राउनी के नमूने के फेल होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।

जगतपुर कस्बा निवासी महादेव की दुकान से लिया गया बरफी का नमूना फेल आने पर उस पर भी 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

मऊ बाजार महराजगंज निवासी रामशंकर के अरहर की दाल का नमूना फेल आने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। कुम्हारन मजरे लोधवारी निवासी राजेंद्र कुमार के दूध का नमूना फेल आने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

एडीएम प्रशासन एससी चौधरी मुकदमों की सुनवाई करते हुए अनमोल ब्रेड के मालिक समेत सभी आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया है।

सभी को एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली होगी।
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