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कायम पान मसाला में मिला घातक गैंबियर, मालिक पर जुर्माना
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Sat, 02 Apr 2016 12:26 AM IST
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कायम पान मसाला में घातक गैंबियर मिलने पर एडीएम ने सुनाया जर्माना आदेश
- फोटो : अमर उजाला
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जांच में कायम पान मसाला का नमूना फेल होने और उसमें घातक गैंबियर मिलने पर एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने लखनऊ के ऐशबाग (नेवाजखंड) स्थित कंपनी डीलक्स पान फ्लेवर के मालिक पर 15 हजार और रायबरेली की अमर एजेंसी के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
दोनों को एक महीने के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उन्होंने तहसील के माध्यम से वसूली करने के निर्देश भी दिए हैं। फिरोज गांधी नगर स्थित अमर एजेंसी से कायम पान मसाला खरीदकर जा रहे मो. आलम नाम के एक दुकानदार से 16 अप्रैल 2015 को एफएसडीए की टीम ने पान मसाला का नमूना लिया था।
इसे राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया था। जांच में कायम पान मसाले में गैंबियर पाया गया था। 7 दिसंबर 2015 को नमूने की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार मो. आलम, अमर एजेंसी व डीलक्स पान फ्लेवर नेवजाखंड ऐशबाग लखनऊ के खिलाफ एसडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था।
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मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने दुकानदार मो. आलम को मामले में दोषी नहीं पाया है। एडीएम ने पान मसाला बेचने वाली अमर एजेंसी पर 10 हजार रुपये और कायम पान मसाला बनाने वाली डीलक्स पान फ्लेवर नेवजाखंड ऐशबाग लखनऊ पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दोनों लोगों को एक महीने मेें जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। समय से जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
एफएसडीए के अधिकारी जेपी त्रिपाठी ने बताया कि 16 अप्रैल 2015 को जिस पिकअप में लदे कायम पान मसाले का नमूना लिया गया था। उस गाड़ी पर करीब तीन लाख पुड़िया की एक लॉट थी। इस बैच का मसाला किन-किन जिलों में भेजा गया था।
इसकी जानकारी केवल फैक्ट्री मालिक को ही होती है। हमारी टीम ने जिस लॉट से नमूना लिया था, उसमें तीन लाख पाउच थे। वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. बीरबल का कहना है कि कोई भी पान मसाला सेहत के लिए खतरनाक है। इससे मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ता है।
यदि किसी पान मसाले में गैंबियर (नकली कत्था) मिला है तो वह सेहत के लिए और खतरनाक है। लोगों को पान मसाले के सेवन से बचना चाहिए। पान मसाला सिर्फ सेहत को नुकसान पहुंचाता है।
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दोनों को एक महीने के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उन्होंने तहसील के माध्यम से वसूली करने के निर्देश भी दिए हैं। फिरोज गांधी नगर स्थित अमर एजेंसी से कायम पान मसाला खरीदकर जा रहे मो. आलम नाम के एक दुकानदार से 16 अप्रैल 2015 को एफएसडीए की टीम ने पान मसाला का नमूना लिया था।
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इसे राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया था। जांच में कायम पान मसाले में गैंबियर पाया गया था। 7 दिसंबर 2015 को नमूने की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार मो. आलम, अमर एजेंसी व डीलक्स पान फ्लेवर नेवजाखंड ऐशबाग लखनऊ के खिलाफ एसडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था।
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मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने दुकानदार मो. आलम को मामले में दोषी नहीं पाया है। एडीएम ने पान मसाला बेचने वाली अमर एजेंसी पर 10 हजार रुपये और कायम पान मसाला बनाने वाली डीलक्स पान फ्लेवर नेवजाखंड ऐशबाग लखनऊ पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दोनों लोगों को एक महीने मेें जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। समय से जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
एफएसडीए के अधिकारी जेपी त्रिपाठी ने बताया कि 16 अप्रैल 2015 को जिस पिकअप में लदे कायम पान मसाले का नमूना लिया गया था। उस गाड़ी पर करीब तीन लाख पुड़िया की एक लॉट थी। इस बैच का मसाला किन-किन जिलों में भेजा गया था।
इसकी जानकारी केवल फैक्ट्री मालिक को ही होती है। हमारी टीम ने जिस लॉट से नमूना लिया था, उसमें तीन लाख पाउच थे। वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. बीरबल का कहना है कि कोई भी पान मसाला सेहत के लिए खतरनाक है। इससे मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ता है।
यदि किसी पान मसाले में गैंबियर (नकली कत्था) मिला है तो वह सेहत के लिए और खतरनाक है। लोगों को पान मसाले के सेवन से बचना चाहिए। पान मसाला सिर्फ सेहत को नुकसान पहुंचाता है।