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Raebareli News: पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की पुनरीक्षण याचिका खारिज
Fri, 04 Sep 2026 01:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:44 AM IST
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रायबरेली। दिल्ली के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती को बड़ा झटका लगा है। जिला जज अमित पाल सिंह ने बृहस्पतिवार को उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। यह याचिका उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने मुकदमे से संबंधित थी।
सोमनाथ भारती सहित आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ 11 जनवरी 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। तत्कालीन शहर कोतवाल ने उन पर घेराव करने और गालियां देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, पुलिस विवेचना के दौरान शहर कोतवाल केवल सोमनाथ भारती की ही पहचान कर पाए थे। इसके बाद सोमनाथ भारती ने आरोप के स्तर पर ही इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।
विशेष न्यायाधीश डॉ. विवेक कुमार ने उनके इस आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया था। अब जिला जज अमित पाल सिंह ने भी उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान वादी अतुल कुमार सिंह की गवाही के लिए आना था लेकिन गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इस दिन गवाही भी होगी।
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सोमनाथ भारती सहित आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ 11 जनवरी 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। तत्कालीन शहर कोतवाल ने उन पर घेराव करने और गालियां देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, पुलिस विवेचना के दौरान शहर कोतवाल केवल सोमनाथ भारती की ही पहचान कर पाए थे। इसके बाद सोमनाथ भारती ने आरोप के स्तर पर ही इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।
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विशेष न्यायाधीश डॉ. विवेक कुमार ने उनके इस आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया था। अब जिला जज अमित पाल सिंह ने भी उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान वादी अतुल कुमार सिंह की गवाही के लिए आना था लेकिन गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इस दिन गवाही भी होगी।
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