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पति-पत्नी व बेटे को पांच वर्ष की कैद
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रायबरेली। अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति-पत्नी व बेटे को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश हीरालाल ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के गोड़वा हसनपुर निवासी रेनू ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक झगड़े को लेकर वादी की सास सुदक्षिणा को जेठ चंद्रमूल हमेशा परेशान करते थे।
16 अक्टूबर 2000 को दिन में करीब दो बजे चंद्रमूल, उसकी पत्नी शशिप्रभा, बेटे आनंद व बेटी अनामिका से तंग आकर सास ने सल्फास खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद चंद्रमूल उर्फ चंद्रमौलि, शशिप्रभा, आनंद व अनामिका के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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अनामिका को हाईकोर्ट से स्टे होने के कारण तीन अभियुक्तों का ही ट्रायल हुआ। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चंद्रमूल, शशिप्रभा व आनंद को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के गोड़वा हसनपुर निवासी रेनू ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक झगड़े को लेकर वादी की सास सुदक्षिणा को जेठ चंद्रमूल हमेशा परेशान करते थे।
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16 अक्टूबर 2000 को दिन में करीब दो बजे चंद्रमूल, उसकी पत्नी शशिप्रभा, बेटे आनंद व बेटी अनामिका से तंग आकर सास ने सल्फास खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद चंद्रमूल उर्फ चंद्रमौलि, शशिप्रभा, आनंद व अनामिका के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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अनामिका को हाईकोर्ट से स्टे होने के कारण तीन अभियुक्तों का ही ट्रायल हुआ। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चंद्रमूल, शशिप्रभा व आनंद को सजा सुनाई।