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कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2015 11:36 PM IST
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लालगंज पुलिस ने सोमवार को कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पांडेपुर मजरे विष्णुखेड़ा गांव निवासी सौरभ सिंह ने बताया कि उसने 2013 को मैक्सिमो गाड़ी फाइनेंस कराई थी। दस महीने में ही गाड़ी का इंजन खराब हो गया था। उसने क्लेम के लिए दौड़-भाग की, पर कुछ न मिला।
इस दौरान उसने छह किस्तें भी जमा कीं। उसे दो जनवरी को रायबरेली बुलाकर गाड़ी ले ली गई थी। उसने बताया कि ब्रांच के मनोज, पप्पू मिश्र और अकाउंटेंट अभिषेक ने उसे बिना बताए उसकी गाड़ी 1.60 लाख रुपये में बेच दी।
पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, पर सुनवाई न होने पर उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा।
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पांडेपुर मजरे विष्णुखेड़ा गांव निवासी सौरभ सिंह ने बताया कि उसने 2013 को मैक्सिमो गाड़ी फाइनेंस कराई थी। दस महीने में ही गाड़ी का इंजन खराब हो गया था। उसने क्लेम के लिए दौड़-भाग की, पर कुछ न मिला।
इस दौरान उसने छह किस्तें भी जमा कीं। उसे दो जनवरी को रायबरेली बुलाकर गाड़ी ले ली गई थी। उसने बताया कि ब्रांच के मनोज, पप्पू मिश्र और अकाउंटेंट अभिषेक ने उसे बिना बताए उसकी गाड़ी 1.60 लाख रुपये में बेच दी।
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पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, पर सुनवाई न होने पर उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा।