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Raebareli News: इंफ्राडाइजेक्ट डेवलपर्स पर 5.46 लाख अर्थदंड
Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
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रायबरेली। मुंबई के इंफ्राडाइजेक्ट डेवलपर्स के संचालक पर स्टांप चोरी के मामले में 5.46 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक आयुक्त स्टांप योगेंद्र प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
क्रेता पवन कुमार ने 28 मई 2024 को लालगंज के उप निबंधन कार्यालय में भूमि का बैनामा कराया था। उन्होंने सरेनी के प्रेमचक में जितेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह से यह भूमि खरीदी थी। अधिकारियों को आशंका होने पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि आवासीय गतिविधियों वाली भूमि को कृषि भूमि के रूप में बैनामा कराया गया था।
साक्ष्य छिपाकर बैनामा कराने की पुष्टि होने पर सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालय में मुकदमा चला। न्यायालय ने पवन कुमार पर 5,46,060 रुपये का अर्थदंड लगाया। बैनामे की तारीख से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा करने का आदेश दिया गया है। समय पर जुर्माना और ब्याज जमा न करने पर भूराजस्व की भांति वसूली होगी।
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क्रेता पवन कुमार ने 28 मई 2024 को लालगंज के उप निबंधन कार्यालय में भूमि का बैनामा कराया था। उन्होंने सरेनी के प्रेमचक में जितेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह से यह भूमि खरीदी थी। अधिकारियों को आशंका होने पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि आवासीय गतिविधियों वाली भूमि को कृषि भूमि के रूप में बैनामा कराया गया था।
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साक्ष्य छिपाकर बैनामा कराने की पुष्टि होने पर सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालय में मुकदमा चला। न्यायालय ने पवन कुमार पर 5,46,060 रुपये का अर्थदंड लगाया। बैनामे की तारीख से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा करने का आदेश दिया गया है। समय पर जुर्माना और ब्याज जमा न करने पर भूराजस्व की भांति वसूली होगी।
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