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श्याम फूड्स पर डेढ़ लाख व विक्रेता पर 25 हजार जुर्माना

Sat, 06 Apr 2019 12:26 AM IST
rajni rajni अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: rajni rajni Updated Sat, 06 Apr 2019 12:26 AM IST
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रायबरेली। मिलएरिया क्षेत्र में टोस्ट बनाने वाली श्याम फूड्स फैक्ट्री पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने टोस्ट के विक्रेता पर भी 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। निर्माता व विक्रेता को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने फरवरी 2017 में मुंशीगंज स्थित गुरुद्वारा के पास राकेश कुमार की दुकान से टोस्ट का नमूना लिया था। नमूने को जांच के लिए विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था।
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जांच में टोस्ट के पैकेट की लेबलिंग और पैंकिंग में गड़बड़ी मिलने पर नमूने को फेल कर दिया गया था। एफएसडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम के न्यायालय में मुकदमा किया था।
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मामले में एडीएम ने श्याम फूड्य जी-1 इंड्रस्ट्रियल एरिया अमावां रोड रायबरेली पर डेढ़ लाख और टोस्ट के विक्रेता राकेश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। दोनों को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। 


चार दूधियों समेत 10 मिलावटखोरों पर 1.85 लाख जुर्माना
मिलावटखोरी मिलने पर 10 लोगों पर 1.85 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। एडीएम (प्रशासन) ने कोडऱी खजूरगांव निवासी दूधिये रामसजीवन यादव, ठकुराइनखेड़ा बछरावां निवासी दूधिये अरविंद, घोसी का पुरवा ख्वाजापुर सलोन निवासी दूधिये कासिम और उत्तरपारा निवासी दूधिये विश्वनाथ पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।



इसके अलावा खोये के नमूने पर शहर के अमृत नगर निवासी राजेंद्र कुमार पर पांच हजार, पनीर का नमूना फेल होने पर जोगमगदीपुर जगतपुर निवासी शत्रुघ्न पटेल पर 25 हजार, सरसो तेल का नमूना फेल आने पर घोरवारा निवासी अखिलेश पर 40 हजार, मदनगांव निवासी संतोष कुमार पर 10 हजार, साबूदाना का नमूना फेल होने पर हुसैन नगर महराजगंज निवासी प्रेमनाथ पर 10 हजार और मिल्ककेक का नमूना फेल आने पर थुलवासा महराजगंज निवासी प्रशांत दास पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है।

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