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दुराचारी को आठ वर्ष के कारावास की सजा
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रायबरेली। कोर्ट ने दुराचारी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला एफटीसी कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश रामदयाल ने गुरुवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओम प्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के धारा 156-3 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर थाना गदागंज में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 29 अक्टूबर 2011 को खेत से लौटते समय राकेश ने गोली मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ दुराचार किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद राकेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार अभियुक्त को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओम प्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के धारा 156-3 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर थाना गदागंज में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 29 अक्टूबर 2011 को खेत से लौटते समय राकेश ने गोली मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ दुराचार किया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद राकेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार अभियुक्त को सजा सुनाई।
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