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तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Thu, 24 Nov 2016 12:22 AM IST
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- फोटो : demo
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कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बुधवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट संजय त्रिपाठी निवासी समरहदा थाना फुरसतगंज ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 जनवरी 2007 को वादी अपने भाई पंकज त्रिपाठी व संदीप के साथ खेत जा रहा था।
तभी रास्ते में भोले सिंह व कमल सिंह निवासी घूराडीह व बिन्नू सिंह नंदा का पुरवा थाना फुरसतगंज ने उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। भोले सिंह ने पंकज त्रिपाठी को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट संजय त्रिपाठी निवासी समरहदा थाना फुरसतगंज ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 जनवरी 2007 को वादी अपने भाई पंकज त्रिपाठी व संदीप के साथ खेत जा रहा था।
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तभी रास्ते में भोले सिंह व कमल सिंह निवासी घूराडीह व बिन्नू सिंह नंदा का पुरवा थाना फुरसतगंज ने उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। भोले सिंह ने पंकज त्रिपाठी को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।