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पिता, पुत्र समेत तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में दोषी मिलने पर पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट संख्या सात के अपर सत्र न्यायाधीश रामदयाल ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के दामाद राजेश ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की सास नन्हका लालगंज कोतवाली क्षेत्र के देवी का पुरवा मजरे कोरिहरा में रहती थी। सास के एक बेटी रामपती (वादी की पत्नी) ही थी। 18 अक्तूबर 2013 को सास के घर पर मृत मिलने कीे सूचना पर वादी अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा।
सास का गांव के ही गणेश, रामेश्वर व विनोद से विवाद था। इन्हीं लोगों ने नन्हका की रात में हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद गणेश उसके बेटे विनोद व रामेश्वर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट संख्या सात के अपर सत्र न्यायाधीश रामदयाल ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के दामाद राजेश ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की सास नन्हका लालगंज कोतवाली क्षेत्र के देवी का पुरवा मजरे कोरिहरा में रहती थी। सास के एक बेटी रामपती (वादी की पत्नी) ही थी। 18 अक्तूबर 2013 को सास के घर पर मृत मिलने कीे सूचना पर वादी अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा।
सास का गांव के ही गणेश, रामेश्वर व विनोद से विवाद था। इन्हीं लोगों ने नन्हका की रात में हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद गणेश उसके बेटे विनोद व रामेश्वर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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