फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   counting

मतगणना एजेंट के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी

Wed, 28 Apr 2021 09:01 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Apr 2021 09:01 PM IST
विज्ञापन
counting
रायबरेली। मतगणना दो मई को होगी। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस बार कठोर कदम उठाए गए हैं। 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही प्रत्याशियों या उनके समर्थकों का मतगणना पास बन सकेगा।
विज्ञापन

बिना निगेटिव रिपोर्ट के पास नहीं मिलेगा और न ही बिना पास के मतगणना परिसर में एंट्री ही दी जाएगी। इसके लिए डीएम और सीडीओ की ओर से पत्र जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

जिले के सभी 18 ब्लॉकों में दो मई को मतगणना होगी। इसके लिए मतगणना एजेंटों के पास जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतगणना के दौरान कोरोना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार कोरोना की बिना निगेटिव जांच के पास जारी नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रत्याशियों या उनके समर्थकों को एजेंट बनने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर पास बनवाने के लिए आना होगा। यदि कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव नहीं होगी तो पास जारी नहीं किया जाएगा।
जिले में इस बार प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के 14,755 पदों के लिए 24,450 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार प्रधान के 988 पदों के लिए 6736 प्रत्याशी मैदान में रहे।
इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1301 पदों के लिए 5844 प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य के 52 पदों के लिए 743 और ग्राम पंचायत सदस्य के 12,414 पदों के लिए 11,398 प्रत्याशी मैदान में हैं।
सभी प्रत्याशी के एजेंट मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन मतगणना एजेंट बनने के लिए उन्हें कोरोना की जांच करानी होगी। 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही पास जारी किए जाएंगे। बिना निगेटिव रिपोर्ट के पास नहीं मिलेंगे। मतगणना परिसर में भी बिना पास के किसी को भी एंट्री नही मिलेगी।
पास के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी नहीं: सीडीओ
सीडीओ अभिषेक गोयल ने बताया कि मतगणना एजेंट बनने के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य नहीं है। एंटीजन की भी निगेटिव रिपोर्ट से पास बनवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विशिष्ट, अति विशिष्टि, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों, शासकीय सेवकों और गंभीर बीमारी से ग्रसित खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी आदि से पीड़ित लोगों को मतगणना पास नहीं बनाए जाएंगे।

मतगणना एजेंट के लिए 72 घंटे पहले ही कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रखी गई है। बिना पास के किसी को भी मतगणना परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी को पास के साथ ही मास्क लगाना होगा। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed