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दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 09 Feb 2022 11:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Feb 2022 11:45 PM IST
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Bail applications of accused rejected in two rape cases
रायबरेली। नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपियों की ओर से अलग-अलग दाखिल दोनों जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला डीह थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 22 नवंबर 2021 को वादी की 17 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसे बहला-फुसलाकर अपहृत कर लिया गया।
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मामले में पीड़िता की बरामदगी के बाद आरोपी लखीमपुर खीरी जिले के गोला थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी सुभाष वर्मा का नाम प्रकाश में आया। पीड़िता की आयु व अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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दूसरा मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 11 जनवरी 2022 की रात करीब 12 बजे वादी की 16 वर्षीय बेटी घर में लेटी थी। इसी दौरान सूरज घर में घुस आया और बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सूरज की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
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