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आख्या न भेजने पर अवमानना कार्रवाई की दी अर्जी
Updated Wed, 08 Nov 2017 12:34 AM IST
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आख्या न भेजने पर अवमानना कार्रवाई की दी अर्जी
रायबरेली। एनटीपीसी में हुए हादसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में मंगलवार को थाना ऊंचाहार से आख्या नहीं भेजी गई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शकील अहमद खान ने ऊंचाहार थानेदार पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए एसओ के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर प्रभारी सीजेएम ने प्रार्थनापत्र पर आख्या तलब करते हुए सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय कर दी। गौरतलब है कि 5 नवंबर को दो अधिवक्ताओं गोपाल खन्ना व शकील अहमद खान ने हादसे के लिए एनटीपीसी प्रबंधन आदि पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने की गुजारिश की है। अब दोनों प्रार्थनापत्रों पर 8 नवंबर को सुनवाई होगी। ब्यूरो
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रायबरेली। एनटीपीसी में हुए हादसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में मंगलवार को थाना ऊंचाहार से आख्या नहीं भेजी गई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शकील अहमद खान ने ऊंचाहार थानेदार पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए एसओ के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर प्रभारी सीजेएम ने प्रार्थनापत्र पर आख्या तलब करते हुए सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय कर दी। गौरतलब है कि 5 नवंबर को दो अधिवक्ताओं गोपाल खन्ना व शकील अहमद खान ने हादसे के लिए एनटीपीसी प्रबंधन आदि पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने की गुजारिश की है। अब दोनों प्रार्थनापत्रों पर 8 नवंबर को सुनवाई होगी। ब्यूरो