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पर्ची नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, बूथों पर पहुंचिये
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पर्ची नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, बूथों पर ही बीएलओ मिलेंगे और मतदान कराने में करेंगे सहयोग
रायबरेली। यदि किसी वोटर के पास चुनाव की पर्ची नहीं पहुंची है तो मतदाता को इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वोटर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बूथ पर बीएलए पहले से ही उपलब्ध रहेगा। मतदान कराने में बीएलओ आपका सहयोग करेगा। आपको पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जरूर आना होगा। यदि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो उसे बूथ से बिना मतदान के लौटाया नहीं जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकार डॉ. राजेश कुमार प्रजापति का कहना है कि सभी बीएलओ को मतदाता की वोटर पर्ची पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं।
यदि किसी वोटर के पास मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फोटो युक्त पहचान पत्र लाने के बाद बूथ पर मतदान कर सकते हैं। बीएलओ भी पहले से ही बूथों पर मौजूद रहेंगे। बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचने वाले वोटरों को अपना फोटो युक्त एक पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा। हालांकि इसके लिए 12 फोटो पहचान पत्र (एपिक) तय किए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, विभिन्न बैंकों की फोटो युक्त पासबुक, पैंन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में से किसी को प्रस्तुत करके मतदान किया जा सकता है।
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रायबरेली। यदि किसी वोटर के पास चुनाव की पर्ची नहीं पहुंची है तो मतदाता को इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वोटर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बूथ पर बीएलए पहले से ही उपलब्ध रहेगा। मतदान कराने में बीएलओ आपका सहयोग करेगा। आपको पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जरूर आना होगा। यदि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो उसे बूथ से बिना मतदान के लौटाया नहीं जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकार डॉ. राजेश कुमार प्रजापति का कहना है कि सभी बीएलओ को मतदाता की वोटर पर्ची पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं।
यदि किसी वोटर के पास मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फोटो युक्त पहचान पत्र लाने के बाद बूथ पर मतदान कर सकते हैं। बीएलओ भी पहले से ही बूथों पर मौजूद रहेंगे। बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचने वाले वोटरों को अपना फोटो युक्त एक पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा। हालांकि इसके लिए 12 फोटो पहचान पत्र (एपिक) तय किए गए हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, विभिन्न बैंकों की फोटो युक्त पासबुक, पैंन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में से किसी को प्रस्तुत करके मतदान किया जा सकता है।
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