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वोटरों की पहचान के लिए 12 एपिक तय
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मतदाता पहचान के लिए 12 एपिक तय
रायबरेली। 06 मई को बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचने वाले वोटरों को अपना फोटो युक्त एक पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 फोटो पहचान पत्र (एपिक) तय किए हैं।
फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, विभिन्न बैंकों की फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में से किसी को प्रस्तुत करके मतदान किया जा सकता है। मतदान के दिन 06 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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रायबरेली। 06 मई को बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचने वाले वोटरों को अपना फोटो युक्त एक पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 फोटो पहचान पत्र (एपिक) तय किए हैं।
फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, विभिन्न बैंकों की फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में से किसी को प्रस्तुत करके मतदान किया जा सकता है। मतदान के दिन 06 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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