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दुराचारी को 14 वर्ष के कारावास की सजा
Updated Wed, 26 Sep 2018 02:06 AM IST
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रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फ ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुराचारी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफ राक अहमद ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना नसीराबाद में तीन नवंबर 2012 को दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 31अक्टूबर 2012 को दिन में करीब 12 बजे वादिनी घर पर अकेली थी। तभी इंदरजीत घर में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद थाना नसीराबाद के पूरे लल्लू सिंह मजरे बिरनावां निवासी इंदरजीत उर्फ इंद्रजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि क्षतिपूर्ति के रूप पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना नसीराबाद में तीन नवंबर 2012 को दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 31अक्टूबर 2012 को दिन में करीब 12 बजे वादिनी घर पर अकेली थी। तभी इंदरजीत घर में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद थाना नसीराबाद के पूरे लल्लू सिंह मजरे बिरनावां निवासी इंदरजीत उर्फ इंद्रजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि क्षतिपूर्ति के रूप पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।