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दहेज के लिए पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष की कैद
Updated Fri, 21 Jul 2017 11:47 PM IST
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पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष की कैद
रायबरेली। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी तृतीय के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी क्रिमिनल नरेंद्र कुमार व राजेंद्र प्रताप के अनुसार मामले की रिपोर्ट जायस निवासी अजीजुल रहमान ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी ने अपनी बेटी जीनत का निकाह नसीराबाद निवासी फकरुद्दीन के साथ किया था। वादी का दामाद आए दिन दहेज में रुपये की मांग करता था। दामाद ने 4 अगस्त 2007 को उसकी बेटी की हत्या कर दी। वहीं नसीराबाद के रहने वाले नन्हें से घटना के दूसरे दिन बेटी को सांप काटने से मौत की जानकारी मिली। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति को सजा सुनाई।
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रायबरेली। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी तृतीय के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी क्रिमिनल नरेंद्र कुमार व राजेंद्र प्रताप के अनुसार मामले की रिपोर्ट जायस निवासी अजीजुल रहमान ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी ने अपनी बेटी जीनत का निकाह नसीराबाद निवासी फकरुद्दीन के साथ किया था। वादी का दामाद आए दिन दहेज में रुपये की मांग करता था। दामाद ने 4 अगस्त 2007 को उसकी बेटी की हत्या कर दी। वहीं नसीराबाद के रहने वाले नन्हें से घटना के दूसरे दिन बेटी को सांप काटने से मौत की जानकारी मिली। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति को सजा सुनाई।