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Raebareli News: ऐशबाग माइनर के 11 और कब्जेदारों पर 26.99 लाख का जुर्माना

Sun, 05 Apr 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 05 Apr 2026 12:53 AM IST
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11 more occupants of Aishbagh Minor fined Rs 26.99 lakh
रायबरेली। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से 11 और कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली का फैसला आया है। शहर से निकली ऐशबाग माइनर पर कब्जा करने वाले 11 लोगों पर कोर्ट ने 26.99 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट अब तक 30 कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश जारी करने के साथ ही 1.01 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा चुका है। जुर्माने की धनराशि को वसूलने के लिए फैसले की कॉपी सदर तहसील को भेजी गई है।
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वर्ष 1917 में यह माइनर शहर में अस्तित्व में आई थी। कभी इस माइनर से जिला जेल में खेती होती थी। माइनर की लंबाई करीब 3.300 किलोमीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। 30 साल पहले माइनर धरातल से गायब हो गई। कहीं मॉल तो कहीं मकान बन गए। कई जगह नर्सिंग खुले हैं। प्रशासन और सिंचाई विभाग के अफसर माइनर पर हुए कब्जे को हटाने में नाकाम साबित हुआ। पिछले अक्टूबर माह में माइनर पर कब्जा करके मकान, कांप्लेक्स व अन्य प्रतिष्ठान संचालित करने वाले 92 कब्जेदारों पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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सुनवाई पूरी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने 11 और कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के साथ ही जुर्माने का फैसला सुनाया है। इसमें गांधी नगर निवासी विपिन कुमार पर 217100 रुपये, समर बहादुर पर 248200 रुपये, अभिषेक पर 47900 रुपये, गिरीश कुमार पर 697500 रुपये, गफ्फार पर 25400 रुपये, लालेंद्र श्रीवास्तव पर 89300 रुपये, अमन पर 124100 रुपये, रूपेश सिंह पर 616600 रुपये, सोनिया नगर निवासी शिलाजीत पर 633820 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि ऐशबाग माइनर पर कब्जा करने वाले 11 और कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश जारी किया गया है। अब तक 30 मुकदमों में सुनवाई पूरी हो चुकी है।
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