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Pratapgarh News: बीमा कंपनी को ट्रक की क्षतिपूर्ति के लिए चुकाने होंगे 77 हजार रुपये
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाबागंज को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में 77 हजार रुपये परिवाद दाखिल करने की तिथि से नौ फीसदी वार्षिक ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने दो माह के भीतर पीड़ित को वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये एवं मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार चुकाने का आदेश दिया।
कंधई थानाक्षेत्र के शीतलागंज निवासी उमेशचंद्र उमरवैश्य ने आयोग के समक्ष 19 दिसंबर 2015 को परिवाद दाखिल किया। जिसमें उन्होंने बताया कि मिनी ट्रक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाबागंज से कराया, जो कि 12 नवंबर 2015 तक वैध था। 21 मई 2015 को वह ट्रक पर डामर लादकर नवाबगंज से कोखराज प्रयागराज जा रहे थे।
शृंग्वेरपुरधाम के पास ट्रक हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के कारण ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। जिसकी सूचना पुलिस को भी दी। बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर ट्रक को रिपेयर कराया। जिसमें दो लाख रुपये खर्च हुए। इसके बाद बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सहसराम पांडेय और महिला सदस्य ममता गुप्ता ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर परिवादी को वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए 77 हजार, वाद व्यय के लिए पांच हजार एवं मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। संवाद
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कंधई थानाक्षेत्र के शीतलागंज निवासी उमेशचंद्र उमरवैश्य ने आयोग के समक्ष 19 दिसंबर 2015 को परिवाद दाखिल किया। जिसमें उन्होंने बताया कि मिनी ट्रक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाबागंज से कराया, जो कि 12 नवंबर 2015 तक वैध था। 21 मई 2015 को वह ट्रक पर डामर लादकर नवाबगंज से कोखराज प्रयागराज जा रहे थे।
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शृंग्वेरपुरधाम के पास ट्रक हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के कारण ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। जिसकी सूचना पुलिस को भी दी। बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर ट्रक को रिपेयर कराया। जिसमें दो लाख रुपये खर्च हुए। इसके बाद बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सहसराम पांडेय और महिला सदस्य ममता गुप्ता ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर परिवादी को वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए 77 हजार, वाद व्यय के लिए पांच हजार एवं मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। संवाद