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Pratapgarh News: ढकवा नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाने का संस्तुति पत्र जारी
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राज्यपाल के आदेश पर प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने ढकवा नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी को पद से हटाने का संस्तुति पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई नगर पालिका अधिनियम की धारा 1916 के तहत की गई है। अशोक त्यागी पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हस्ताक्षर न करने और कर्तव्यों में अनियमितता बरतने के आरोप थे।
प्रमुख सचिव के आदेशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नियुक्त एक डिप्टी कलेक्टर अस्थायी रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जाएगा।
नपा अध्यक्ष पर 18 सितंबर 2024 की आख्या पर हस्ताक्षर न करने का आरोप है। उन पर 12 दिसंबर 2024 को अपर जिलाधिकारी की जांच आख्या पर भी हस्ताक्षर न करने का आरोप था। जांच आख्या में महत्वपूर्ण प्रस्तावों के कार्यों के निस्तारण में विलंब को भी दर्शाया गया था। पद के दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी की गई थी।
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अशोक त्यागी को सात फरवरी 2025 को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था। हालांकि, वे अपने पक्ष में कोई पुष्टि कारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें पदच्युत करने का आदेश जारी कर दिया।
लगे थे ये आरोप
नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी पर महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर हस्ताक्षर न करने, महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण में विलंब किए जाने व कर्तव्यों में अनियमितता बरतने जैसे आरोप लगे थे। इसकी शिकायत की गई थी। जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए।
वर्जन
शासन स्तर से मिले आदेश के बाद मंगलवार रात तक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। नगर पंचायत की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रशासक की ओर से किया जाएगा। नपा अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप थे। शिकायत के बाद शासन स्तर पर की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई। - अभिषेक पांडेय, डीएम।
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प्रमुख सचिव के आदेशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नियुक्त एक डिप्टी कलेक्टर अस्थायी रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जाएगा।
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नपा अध्यक्ष पर 18 सितंबर 2024 की आख्या पर हस्ताक्षर न करने का आरोप है। उन पर 12 दिसंबर 2024 को अपर जिलाधिकारी की जांच आख्या पर भी हस्ताक्षर न करने का आरोप था। जांच आख्या में महत्वपूर्ण प्रस्तावों के कार्यों के निस्तारण में विलंब को भी दर्शाया गया था। पद के दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी की गई थी।
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अशोक त्यागी को सात फरवरी 2025 को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था। हालांकि, वे अपने पक्ष में कोई पुष्टि कारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें पदच्युत करने का आदेश जारी कर दिया।
लगे थे ये आरोप
नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी पर महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर हस्ताक्षर न करने, महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण में विलंब किए जाने व कर्तव्यों में अनियमितता बरतने जैसे आरोप लगे थे। इसकी शिकायत की गई थी। जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए।
वर्जन
शासन स्तर से मिले आदेश के बाद मंगलवार रात तक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। नगर पंचायत की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रशासक की ओर से किया जाएगा। नपा अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप थे। शिकायत के बाद शासन स्तर पर की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई। - अभिषेक पांडेय, डीएम।