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प्रतापगढ़: जिले के सिनेमाघरों और पार्कों के खुलने पर जारी रहेगी पाबंदी
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डीएम डॉ. रुपेश कुमार ने अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी कर 30 सितंबर तक जिले के सिनेमाहाल और पार्कों के खुलने पर रोक लगा दी है। उन्होंने जिले के स्कूल-कालेजों और कोचिंग संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा है। 21 सितंबर के बाद नवीं क्लास से ऊपर के बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति पत्र लेकर कॉलेज जा सकते हैं।
अनलॉक-4 को लेकर यूपी सरकार की ओर से जारी प्रतिबंधों को जिले में लागू करने के लिए डीएम ने सभी एसडीएम को पत्र लिखा है। डीएम ने कहा है कि कौशल विकास मिशन और आईटीआई के प्रशिक्षणार्थी कुछ शर्तों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। 20 सितंबर तक शादी-विवाह में 30 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। जबकि 21 सितंबर से अधिकतम सौ व्यक्तियों के शामिल होने की छूट होगी। डीएम ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबंध बहाल रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वालों के लिए यह आदेश लागू होगा।
30 सितंबर तक बढ़ी निषेधाज्ञा
एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि धारा 144 के लागू होने से एक साथ पांच लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
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अनलॉक-4 को लेकर यूपी सरकार की ओर से जारी प्रतिबंधों को जिले में लागू करने के लिए डीएम ने सभी एसडीएम को पत्र लिखा है। डीएम ने कहा है कि कौशल विकास मिशन और आईटीआई के प्रशिक्षणार्थी कुछ शर्तों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। 20 सितंबर तक शादी-विवाह में 30 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। जबकि 21 सितंबर से अधिकतम सौ व्यक्तियों के शामिल होने की छूट होगी। डीएम ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबंध बहाल रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वालों के लिए यह आदेश लागू होगा।
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30 सितंबर तक बढ़ी निषेधाज्ञा
एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि धारा 144 के लागू होने से एक साथ पांच लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
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