फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Murder accused sentenced to life imprisonment

Pratapgarh News: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
Murder accused sentenced to life imprisonment
प्रतापगढ़। एडीजे जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने हत्या और शस्त्र अधिनियम के आरोप में दोषी मिलने पर कंधई के पयागपुर औरिश्ता निवासी मोनू उर्फ बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया।
विज्ञापन

वादी मुकदमा शोभा देवी के अनुसार पांच दिसंबर 2015 की शाम पांच बजे पति राजेश्वर सिंह के साथ खेत से घर लौट रहीं थी। गांव की दुकान पर पहले से मौजूद मोनू उर्फ बजरंगी ने आवाज देकर पति को बुलाया। असलहे से पति को गोली मार दी। एसआरएन प्रयागराज में उपचार के दौरान पति की मौत हो गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed