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Pratapgarh News: छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार वर्ष की कैद, दस हजार जुर्माना

Sat, 26 Nov 2022 04:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 04:30 AM IST
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In the case of molestation, the culprit is imprisoned for four years, fined ten thousand
कोर्ट की खबर
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अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग के अपहरण व दुराचार के आरोप में जेठवारा के सिरसा गांव सुधीर विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को नौ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। इसी गांव के राजन शुक्ला को अपहरण के आरोप में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वादी मुकदमा के अनुसार 17 जून 2014 की रात को वह घर के दरवाजे पर बैठी थी। इस दौरान सुधीर उफ़ॱर बबऊ व राजन शुक्ल दरवाजे पर तमंचा लेकर आए। दोनों ने गालियां देते हुए उसकी लड़की को जबरन पकड़ा फिर अगवा कर ले गए। इस दौरान वादी के विरोध करने पर उसकी कनपटी आरोपियों ने तमंचा सटा दिया था। पीड़िता ने दौरान साक्ष्य बताया कि सुधीर व राजन जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाकर ले गए थे। राजन बाइक चला रहा था सुधीर उसे पकड़ कर बैठा था। राजन प्रयागराज में पीड़िता को छोड़कर चला गया तो सुधीर उसे कमरे में ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया था। इस मामले में राज्य की ओर पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।
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इनसेट
छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार वर्ष की कैद, दस हजार जुर्माना
प्रतापगढ़। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज कुमार श्रीवास्तव ने छेड़छाड़ के आरोप में हथिगवां के सद्दाम हुसैन को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ में इसी गांव के जमील अहमद को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । कोर्ट ने एक अन्य अभियुक्त नूरजहां को दोषमुक्त कर दिया।
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वादी मुकदमा के अनुसार उसके घर के सामने सद्दाम हुसैन का मकान है और वह नाई का काम करता है । 27 नवंबर 2014 को वादी अपने नाई की दुकान पर काम करने चला गया। उसके छोटे बच्चे स्कूल गए और पत्नी खेत में काम करने चली गई। घर में उसकी 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। मौका पाकर पड़ोसी सद्दाम हुसैन उसके घर में जाकर उसके बेटी के साथ बदसलूकी करने लगा। उसने विरोध किया तो सद्दाम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए साजिश के तहत गले में रस्सी बांधकर उसे फंदे से लटका दिया। न्यायालय में दौरान साक्ष्य सद्दाम हुसैन को मात्र छेड़खानी के आरोप में दोषी पाया गया। जबकि सद्दाम के सह अभियुक्त को वादी को धमकी देने में दोषी माना।

इनसेट
कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया दोषमुक्त
प्रतापगढ़। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग से छेड़छाड़ व अपहरण के आरोप में कुंडा के अधिया गांव निवासी आरोपी मोहम्मद असलम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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