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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कारावास

Wed, 26 Sep 2018 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़ Updated Wed, 26 Sep 2018 01:52 AM IST
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Ten years imprisonment for kidnapping and rape
दिल्ली हाईकोर्ट
एडीजे प्रशांत मित्तल ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार को दोषी मिलने पर जेठवारा इलाके के विनयचंद्र उर्फ बच्चा को दस वर्ष कारावास और बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही विनय को जिला कारागार भेज दिया गया है।  
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जिले के जेठवारा इलाके के विनयचंद्र उर्फ बच्चा ने 10 जनवरी 2011 को गांव की ही 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया। इसके बाद किशोरी को दिल्ली के आनंद बिहार इलाके में किराए के मकान में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। परिजनों को जानकारी होने पर दिल्ली स्थित बस अड्डे पर विनय किशोरी को छोड़कर भाग गया था। एडीजीसी नसीम खां ने पीड़िता का पक्ष रखते हुए आरोपी को सजा देने की मांग की थी।
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