{"_id":"5edd29858ebc3e90571a47b3","slug":"unlock-1-0-pilibhit-news-bly4084820175","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल..एक बार में पांच से ज्यादा श्रद्धालु नहीं करेंगे प्रवेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल..एक बार में पांच से ज्यादा श्रद्धालु नहीं करेंगे प्रवेश
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीलीभीत। अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश सोमवार रात प्रशासन ने जारी किया। जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर गाइड लाइन का शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इधर, देर रात तक धार्मिक स्थल में तैयारियां चलती रहीं।
कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। इससे नव दुर्गा, ईद जैसे बड़े त्योहार भी लोगों को घरों में मनाने पड़े थे। इधर शासन से अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर गाइड लाइन जारी की। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रविवार रात करीब 9.30 बजे धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर आदेश जारी किया। एडीएम एफआर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्मस्थल के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु न पहुंचे। धर्म स्थल में प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने पर पाबंदी रहेगी। धर्मस्थलों के परिसर में श्रद्धालु जूता-चप्पल पहनकर न जाएं। जूता-चप्पल रखने के लिए व्यवस्था से जुड़े लोग इस संबंध में समुचित इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह उचित होगा कि लोग यथा-संभव अपने वाहन आदि में जूता-चप्पल उतारने के बाद ही धर्मस्थल की ओर प्रस्थान करें। धार्मिक स्थलों में कोई भी सामूहिक कार्यक्रम पर भी रोक रहेगी। प्रसाद आदि का वितरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कि धार्मिक स्थलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
सोमवार से धार्मिक स्थल खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। शासन ने जो गाइड लाइन तय की है उसका हर हाल में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग एक साथ प्रवेश न करें। - अतुल सिंह, एडीएम एफआर
विज्ञापन
विज्ञापन
कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। इससे नव दुर्गा, ईद जैसे बड़े त्योहार भी लोगों को घरों में मनाने पड़े थे। इधर शासन से अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर गाइड लाइन जारी की। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रविवार रात करीब 9.30 बजे धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर आदेश जारी किया। एडीएम एफआर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्मस्थल के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु न पहुंचे। धर्म स्थल में प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने पर पाबंदी रहेगी। धर्मस्थलों के परिसर में श्रद्धालु जूता-चप्पल पहनकर न जाएं। जूता-चप्पल रखने के लिए व्यवस्था से जुड़े लोग इस संबंध में समुचित इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह उचित होगा कि लोग यथा-संभव अपने वाहन आदि में जूता-चप्पल उतारने के बाद ही धर्मस्थल की ओर प्रस्थान करें। धार्मिक स्थलों में कोई भी सामूहिक कार्यक्रम पर भी रोक रहेगी। प्रसाद आदि का वितरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कि धार्मिक स्थलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
विज्ञापन
सोमवार से धार्मिक स्थल खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। शासन ने जो गाइड लाइन तय की है उसका हर हाल में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग एक साथ प्रवेश न करें। - अतुल सिंह, एडीएम एफआर
विज्ञापन