फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Three-year sentence for person convicted of opium seizure

Pilibhit News: अफीम बरामदगी के दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 07 Aug 2026 01:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Three-year sentence for person convicted of opium seizure
पीलीभीत। एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन


थाना अमरिया में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने उदयपुर मोड़ के पास से आरोपी चांद बाबू निवासी थाना अमरिया को 85 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई और साक्ष्यों को सही मानते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विजय कुमार हिमांशु ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने आदेश में कहा कि अपील अवधि तक सजा स्थगित रहेगी। अपील न होने पर आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed