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Pilibhit News: डोडा व स्मैक के साथ पकड़े गए दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद
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पीलीभीत। करीब आठ वर्ष पूर्व थाना अमरिया पुलिस द्वारा डोडा व स्मैक सहित पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्र मोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
चार सितंबर 2016 को थाना अमरिया के तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शुक्ल पुलिस बल के साथ जीप से चेकिंग के लिए निकले। सिरसा मोड के पास ग्राम बड़ेपुरा में चेकिंग के लिए उन्होंने एक बुलेरो को रोका पर चालक नहीं रुका। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। इस दौरान बुलेरो से निकलकर दो लोगों ने भागने की कोशिश की। जिनको बाद में पकड़ लिया गया।
पकड़े गए बासखेडा निवासी मोहमद कामिल के पास से दस किलो डोडा चूरा व 106 ग्राम स्मैक तथा दूसरे व्यक्ति बासखेडा के ही इकबाल के पास से छह किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने बाद विवेचना दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वही दोनों आरोपियो ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) संजय पांडे और रवि गंगवार ने पैरवी की।
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चार सितंबर 2016 को थाना अमरिया के तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शुक्ल पुलिस बल के साथ जीप से चेकिंग के लिए निकले। सिरसा मोड के पास ग्राम बड़ेपुरा में चेकिंग के लिए उन्होंने एक बुलेरो को रोका पर चालक नहीं रुका। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। इस दौरान बुलेरो से निकलकर दो लोगों ने भागने की कोशिश की। जिनको बाद में पकड़ लिया गया।
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पकड़े गए बासखेडा निवासी मोहमद कामिल के पास से दस किलो डोडा चूरा व 106 ग्राम स्मैक तथा दूसरे व्यक्ति बासखेडा के ही इकबाल के पास से छह किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने बाद विवेचना दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वही दोनों आरोपियो ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) संजय पांडे और रवि गंगवार ने पैरवी की।
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