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Pilibhit News: दो माह तक प्रत्येक शनिवार थाने में हाजिरी देंगे आरोपी

Thu, 18 Dec 2025 11:07 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 18 Dec 2025 11:07 PM IST
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The accused will report to the police station every Saturday for two months.
पीलीभीत। जिलाधिकारी न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के मुकदमों का निस्तारण कर आरोपियों को अगले दो माह तक प्रत्येक शनिवार को थाना जहानाबाद में हाजिरी लगाने का आदेश सुनाया है। पुलिस इनकी निगरानी भी करेगी।
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जून 2023 में पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर डीएम न्यायालय में जहानाबाद थाना क्षेत्र के सुरेश कुमार, कमलेश कुमार और बरखेड़ा थाना क्षेत्र के रामचरन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया था। आरोपियों को आपराधिक किस्म का बताया गया। दर्ज मुकदमों की जानकारी भी दी गई। डीएम न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। पत्रावली अवलोकन और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को स्थानीय पुलिस की निगरानी में रखने की बात कही।
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तीनों मुकदमों के आरोपियों को दो माह तक प्रत्येक शनिवार को जहानाबाद थाने में हाजिरी देनी होगी। थानाध्यक्ष इनकी हाजिरी दर्ज करेंगे। अगर विपक्षी समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त होना पाए जाए तो वांछित कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराएं।
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