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Pilibhit News: पंचायत भवन के ध्वस्तीकरण आदेश पर मिला स्टे
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बिलसंडा। गांव फिरसा चुर्राहा में रास्ते की जमीन पर पंचायत भवन बनाए जाने का मामला सुलझने का नाम नही ले रहा है। अब इस मामले में ध्वस्तीकरण आदेश पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है।
पूर्व प्रधान की ओर से गांव में खाली पड़ी जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। जिसका किसान मजदूर संगठन ने विरोध किया। कहा कि पंचायत भवन रास्ते की जमीन पर बना है। पंचायत भवन को हटाने के लिए संगठन ने कोर्ट में वाद दायर किया। इसके बाद एसडीएम बीसलपुर के निर्देश पर लेखपाल, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, ग्राम सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
इस मामले में गांव में तैनात रहे दो ग्राम सचिवों को निलंबित भी किया जा चुका है। पंचायत भवन के विरोध में किसान मजदूर संगठन ने धरना भी दिया। धरने पर सुनवाई न होने के बाद संगठन कोर्ट चला गया। जिसके बाद चार मार्च को पंचायत भवन को ध्वस्त कराए जाने और 29 अप्रैल तक नया भवन बनाए जाने का आदेश हुआ। पंचायत भवन के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद दूसरा पक्ष भी कोर्ट चला गया। अब चार मार्च के आदेश पर स्टे ले आया है। संवाद
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पूर्व प्रधान की ओर से गांव में खाली पड़ी जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। जिसका किसान मजदूर संगठन ने विरोध किया। कहा कि पंचायत भवन रास्ते की जमीन पर बना है। पंचायत भवन को हटाने के लिए संगठन ने कोर्ट में वाद दायर किया। इसके बाद एसडीएम बीसलपुर के निर्देश पर लेखपाल, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, ग्राम सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
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इस मामले में गांव में तैनात रहे दो ग्राम सचिवों को निलंबित भी किया जा चुका है। पंचायत भवन के विरोध में किसान मजदूर संगठन ने धरना भी दिया। धरने पर सुनवाई न होने के बाद संगठन कोर्ट चला गया। जिसके बाद चार मार्च को पंचायत भवन को ध्वस्त कराए जाने और 29 अप्रैल तक नया भवन बनाए जाने का आदेश हुआ। पंचायत भवन के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद दूसरा पक्ष भी कोर्ट चला गया। अब चार मार्च के आदेश पर स्टे ले आया है। संवाद
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