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Pilibhit News: पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को सात साल सश्रम कारावास

Tue, 21 Jan 2025 11:42 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 21 Jan 2025 11:42 PM IST
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Seven years rigorous imprisonment to the accused under POCSO Act
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. शिवा पांडेय ने पाॅक्सो अधिनियम के तहत आरोप सही पाए जाने पर अभियुक्त को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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थाना अमरिया क्षेत्र की एक महिला ने 29 अप्रैल 2017 को कोर्ट के आदेश पर थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री रिश्तेदारी से घर लौट रही थी। रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। तहरीर पुलिस को दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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इसी बीच अपहरणकर्ता के चंगुल से छूट कर उसकी पुत्री घर आ गई और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के कस्बा सितारगंज के मोहल्ला रम्पुरा वार्ड नंबर आठ निवासी वाजिद शाह पुत्र मेहंदी हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। पीड़िता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी उसका अपहरण कर अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर ले गया और उसके साथ बलात्कार करता रहा। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि दोनों के बीच घरेलू विवाद होने के बाद पीड़िता ने एकतरफा संबंध विच्छेद कर लिया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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