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Pilibhit News: पनीर का नमूना फेल, हंगरी प्वाइंट पर दो लाख का जुर्माना
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पीलीभीत। शहर के हंगरी प्वाइंट रेस्टोरेंट में पनीर का नमूना फेल होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो लाख रुपये का जुर्माना संचालक पर लगाया है। जुर्माना एक माह के भीतर जमा न होने पर सदर तहसीलदार को भू राजस्व वसूली का आदेश दिया गया है।
मामला 31 जुलाई 2023 का है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदाम रखे दो किलो पनीर में से एक किलोग्राम पनीर की गुणवत्ता पर शक होने पर नमूना लिया गया। नमूने को जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा गया।
खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट में हंगरी प्वाइंट के पनीर का नमूना फेल हो गया। न्यायालय में वाद योजित होने के बाद संचालक मंजोत सिंह की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं दर्ज कराई गई।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने रेस्टोरेंट मालिक और उसके प्रतिनिधि को दोषी पाते हुए, दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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मामला 31 जुलाई 2023 का है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदाम रखे दो किलो पनीर में से एक किलोग्राम पनीर की गुणवत्ता पर शक होने पर नमूना लिया गया। नमूने को जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा गया।
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खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट में हंगरी प्वाइंट के पनीर का नमूना फेल हो गया। न्यायालय में वाद योजित होने के बाद संचालक मंजोत सिंह की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं दर्ज कराई गई।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने रेस्टोरेंट मालिक और उसके प्रतिनिधि को दोषी पाते हुए, दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद