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Pilibhit News: विकास कार्यों पर नहीं दे रहे ध्यान, डीएम ने प्रधान को भेजा नोटिस
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पीलीभीत। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में रुचि न लेने और भुगतान में लापरवाही प्रधान को अब भारी पड़ने लगी है। शिकायत मिलने पर डीएम ने प्रधान का स्पष्टीकरण तलब किया है। सात दिन में जवाब न देने पर अधिकार सीज करने की चेतावनी भी जारी की गई है।
मरौरी ब्लॉक के गांव बिठौरा के राकेश कुमार शर्मा ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कोई सहयोग नहीं करने की बात कही थी। कहा था कि काॅमन सर्विस सेंटर का निर्माण कार्य भी अधूरा है। पंचायत घर की मरम्मत भी होनी है। उन्होंने 15 अक्तूबर को पंचायत घर मरम्मत, रंगाई, पुताई कार्य कॉमन सर्विस सेंटर पर टाइल्स कार्य, रंगाई, पुताई का काम करवाया। इसका भुगतान उन्होंने 26 सितंबर को अपने डोंगल से फर्मों व राज मिस्त्री / मजदूरों के खातों में लगाया गया, लेकिन प्रधान हरजीत सिंह ने अपना डोंगल सिर्फ केयर टेकर मानदेय एवं हार्वेस्टिंग कार्यों पर लगा दिया।
इसके अलावा अन्य कई आरोप प्रधान पर लगे थे। पूरे मामले की जानकारी करने के बाद डीएम संजय कुमार सिंह ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मामले में लग रहा है कि अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो उप्र पंचायती राज नियम विधि के विरुद्ध है। जिलाधिकारी ने मामले में सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब न आने पर अधिकार सीज करने की चेतावनी दी है।
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मरौरी ब्लॉक के गांव बिठौरा के राकेश कुमार शर्मा ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कोई सहयोग नहीं करने की बात कही थी। कहा था कि काॅमन सर्विस सेंटर का निर्माण कार्य भी अधूरा है। पंचायत घर की मरम्मत भी होनी है। उन्होंने 15 अक्तूबर को पंचायत घर मरम्मत, रंगाई, पुताई कार्य कॉमन सर्विस सेंटर पर टाइल्स कार्य, रंगाई, पुताई का काम करवाया। इसका भुगतान उन्होंने 26 सितंबर को अपने डोंगल से फर्मों व राज मिस्त्री / मजदूरों के खातों में लगाया गया, लेकिन प्रधान हरजीत सिंह ने अपना डोंगल सिर्फ केयर टेकर मानदेय एवं हार्वेस्टिंग कार्यों पर लगा दिया।
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इसके अलावा अन्य कई आरोप प्रधान पर लगे थे। पूरे मामले की जानकारी करने के बाद डीएम संजय कुमार सिंह ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मामले में लग रहा है कि अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो उप्र पंचायती राज नियम विधि के विरुद्ध है। जिलाधिकारी ने मामले में सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब न आने पर अधिकार सीज करने की चेतावनी दी है।
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