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Pilibhit News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद

Wed, 02 Jul 2025 12:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 02 Jul 2025 12:13 AM IST
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Man sentenced to 5 years' imprisonment for molesting a teenager
पीलीभीत। घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना दियोरिया कलां के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 11 दिसंबर 2017 को उसकी 15 वर्षीय बहन घर में अकेली थी। उस दौरान क्षेत्र का अशोक कुमार घर में घुस आया और उसकी बहन से छेड़खानी करने लगा। उसके शोर मचाने पर तमंचा दिखाकर भाग गया। पुलिस ने 13 दिसंबर 2017 को आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाई।
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