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लॉकडाउन पार्ट टू में भी 20 तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे
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पीलीभीत। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रशासनिक अफसरों का दूसरे दिन वीडियो कांफ्रेसिंग और बैठकों का दौर चलता रहा। देर शाम अफसरों ने कहा कि कोई नई चीज नहीं है, 20 अप्रैल तक लॉकडाउन पार्ट-एक के नियम लागू रहेंगे। उसके बाद शासन से गाइड लाइन मिलने पर फैसला होगा।
बुधवार को डीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी पूरे दिन वीडियो कांफ्रेसिंग और बैठकों में रहे। शाम को भी डीएम ने अधिकारियों के साथ लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर मंथन किया। मगर, नई गाइड लाइन पर प्रशासन की ओर से कोई सूचना जारी नहीं की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शासन ने 20 अप्रैल तक पूर्व के लॉकडाउन के दौरान जारी की गई गाइड लाइन पर ही चलने को कहा है। अब तक जिस तरह लोग घरों में थे, उसी तरह रहेंगे। बाजार, मेडिकल स्टोर खुलने का समय पूर्व ही तरह ही होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 20 अप्रैल तक फिलहाल, कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है। गरीब परिवारों को राशन वितरण समेत सरकार की योजनाएं लागू करने का काम चलता रहेगा।
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बुधवार को डीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी पूरे दिन वीडियो कांफ्रेसिंग और बैठकों में रहे। शाम को भी डीएम ने अधिकारियों के साथ लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर मंथन किया। मगर, नई गाइड लाइन पर प्रशासन की ओर से कोई सूचना जारी नहीं की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शासन ने 20 अप्रैल तक पूर्व के लॉकडाउन के दौरान जारी की गई गाइड लाइन पर ही चलने को कहा है। अब तक जिस तरह लोग घरों में थे, उसी तरह रहेंगे। बाजार, मेडिकल स्टोर खुलने का समय पूर्व ही तरह ही होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 20 अप्रैल तक फिलहाल, कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है। गरीब परिवारों को राशन वितरण समेत सरकार की योजनाएं लागू करने का काम चलता रहेगा।
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