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Pilibhit News: पुराने स्टॉक की बेची जा रही थी शराब, दुकान सील
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मझोला। पुराने स्टाॅक की शराब बेचने की बात सामने आने पर आबकारी विभाग ने दुकान को सील कर दिया। दुकान के लाइसेंसधारक के खिलाफ न्यूरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लाइसेंस निलंबन के लिए भी रिपोर्ट भेजी गई है।
मामला मझोला स्थित कंपोजिट मदिरा की दुकान का है। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चार मनीष कुमार ने न्यूरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने शनिवार शाम मझोला स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर छापा मारा। इसके अनुज्ञापी सुरेंद्र सिंह हैं। निरीक्षण के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करने पर टीम को पता चला कि दुकान में मौजूद कुछ शराब पुराने स्टॉक की हैं। जो वर्ष 2025-26 में बिक्री करने के लिए प्रतिबंधित है।
जांच करने पर दुकान में प्लास्टिक के 10 कट्टों में अवैध अंग्रेजी शराब की 19 बोतलें, 313 पौवे, 90 मिलीलीटर के 104 नग, वाइन के 86 नग समेत कुल 522 नग बरामद किए गए।
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विभाग के अनुसार बरामद शराब एक अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ही बिक्री के लिए मान्य थी। इस बाबत दुकान के सेल्समैन दिनेश कुमार वर्मा से पूछताछ की गई।
जानकारी होने पर दुकान का अनुज्ञापी सुरेंद्र सिंह भी मौके पर आ गए। टीम ने दोनों को हिरासत में लिया। दुकान को सील कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक ने बताया कि दुकान के लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई पर भी अमल किया जा रहा है।
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मामला मझोला स्थित कंपोजिट मदिरा की दुकान का है। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चार मनीष कुमार ने न्यूरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने शनिवार शाम मझोला स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर छापा मारा। इसके अनुज्ञापी सुरेंद्र सिंह हैं। निरीक्षण के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करने पर टीम को पता चला कि दुकान में मौजूद कुछ शराब पुराने स्टॉक की हैं। जो वर्ष 2025-26 में बिक्री करने के लिए प्रतिबंधित है।
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जांच करने पर दुकान में प्लास्टिक के 10 कट्टों में अवैध अंग्रेजी शराब की 19 बोतलें, 313 पौवे, 90 मिलीलीटर के 104 नग, वाइन के 86 नग समेत कुल 522 नग बरामद किए गए।
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विभाग के अनुसार बरामद शराब एक अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ही बिक्री के लिए मान्य थी। इस बाबत दुकान के सेल्समैन दिनेश कुमार वर्मा से पूछताछ की गई।
जानकारी होने पर दुकान का अनुज्ञापी सुरेंद्र सिंह भी मौके पर आ गए। टीम ने दोनों को हिरासत में लिया। दुकान को सील कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक ने बताया कि दुकान के लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई पर भी अमल किया जा रहा है।