फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   High Court sent notice to DM in contempt case

Pilibhit News: अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को भेजा नोटिस

Wed, 13 Sep 2023 11:39 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 13 Sep 2023 11:39 PM IST
विज्ञापन
High Court sent notice to DM in contempt case
पीलीभीत। अवमानना के मामले में फंसे डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तामील कराने के लिए कहा है।
विज्ञापन


मालूम हो कि 17 फरवरी को जिलाधिकारी ने किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण किया था। उस दौरान प्रधान मजिस्ट्रेट भी मौजूद थीं। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट सुम्बुल इरशाद ने इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए जिला जज सुधीर कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट को आरोप संदर्भित किया था।
विज्ञापन

इसमें कहा गया कि निरीक्षण के वक्त प्रधान मजिस्ट्रेट एक मुकदमे में गवाह का बयान अंकित कर रही थीं, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट का स्टाफ मोबाइल से वीडियो बनाता रहा और फाइलें चेक की गईं। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत इन सबकी मौजूदगी से वहां मौजूद बच्चों को विपरीत वातावरण से असुविधा हुई और न्यायिक कार्य बाधित हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को नोटिस जारी किया है। इसे व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर नोटिस 14 सितंबर तक व्यक्तिगत रूप से डीएम को तामील कराकर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed