{"_id":"66da15b5edbeb40ce20b5da6","slug":"four-years-imprisonment-to-the-accused-in-robbery-and-theft-case-pilibhit-news-c-121-1-pbt1008-122033-2024-09-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: लूटपाट व चाेरी करने के मामले में दोषी को चार वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: लूटपाट व चाेरी करने के मामले में दोषी को चार वर्ष की कैद
विज्ञापन
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने लूटपाट और चोरी के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
थाना बरखेड़ा में थानाध्यक्ष वीरेश कुमार 23 मार्च 2021 को पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था के लिए वाहन चेकिंग पर थे। ज्ञात हुआ कि बबलेश का एक संगठित गिरोह है जिसका वह लीडर है। इसके सक्रिय सदस्य गौरव कुमार व नंदू उर्फ नंदराम है जो संगठित होकर लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट एवं चोरी के बाद सामान बेचकर जघन्य अपराध कर समाज विरोधी क्रियाकलापों के माध्यम से आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के लिए धन अर्जित करते है।
इस गैंग का आसपास भय व आतंक व्याप्त है। जिस कारण कोई व्यक्ति गवाही व सूचना नहीं देता है। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियुक्त बबलेश ने पत्रावली अलग कर सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया । न्यायालय ने प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद स्वीकार कर पत्रावली अलग करने का आदेश पारित कर अलग सुनवाई की।
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से पैरवी कर कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं, आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद ग्राम बिलासपुर थाना भुता बरेली के आरोपी बबलेश को दोषी पाते हुए दंडित किया।
विज्ञापन
थाना बरखेड़ा में थानाध्यक्ष वीरेश कुमार 23 मार्च 2021 को पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था के लिए वाहन चेकिंग पर थे। ज्ञात हुआ कि बबलेश का एक संगठित गिरोह है जिसका वह लीडर है। इसके सक्रिय सदस्य गौरव कुमार व नंदू उर्फ नंदराम है जो संगठित होकर लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट एवं चोरी के बाद सामान बेचकर जघन्य अपराध कर समाज विरोधी क्रियाकलापों के माध्यम से आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के लिए धन अर्जित करते है।
विज्ञापन
इस गैंग का आसपास भय व आतंक व्याप्त है। जिस कारण कोई व्यक्ति गवाही व सूचना नहीं देता है। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियुक्त बबलेश ने पत्रावली अलग कर सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया । न्यायालय ने प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद स्वीकार कर पत्रावली अलग करने का आदेश पारित कर अलग सुनवाई की।
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से पैरवी कर कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं, आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद ग्राम बिलासपुर थाना भुता बरेली के आरोपी बबलेश को दोषी पाते हुए दंडित किया।