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Pilibhit News: मारपीट के दोषी चार सगे भाइयों को तीन-तीन साल की सजा

Sat, 23 May 2026 12:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 12:37 AM IST
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Four brothers convicted of assault sentenced to three years in prison
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुनील कुमार ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चार सगे भाईयों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 12 हजार रुपये जुर्माना सहित तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि प्रतिकर के रूप में घायल को दिए जाने का आदेश दिया।
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अभियोजन के मुताबिक, 20 जून 2021 को ग्राम सिकरहना थाना पूरनपुर निवासी हिदायत रसूल ने गांव के चार सगे भाईयों रियाजउद्दीन, शहाबुद्दीन, जलालुद्दीन व शरफुद्दीन से उधार के पैसे मांगे तो ये लोग गालियां देने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारा पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने वादी सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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