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Pilibhit News: गैंगस्टर के तीन दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास

Sun, 08 Feb 2026 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 01:34 AM IST
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Five years imprisonment to three gangster convicts
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को दस -दस हजार रुपये जुर्माना से भी दंडित किया। थाना माधोटांडा के प्रभारी निरीक्षक केपी सिंह ने 14 अगस्त 2014 को थाना माधोटांडा में सूचना दर्ज कराई कि थाना क्षेत्र के ग्राम गुलाब टांडा के मय्यर शाह, उसमान शाह, फुरकान शाह का एक आपराधिक संगठित गिरोह है। इसका उसमान शाह गैंग लीडर है। गिरोह अपने सदस्यों के साथ मिलकर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध के लिए धन अर्जित करती है। भय व आतंक होने के कारण जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही नहीं देता है।
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थाना पूरनपुर के एसएचओ धर्मपाल सिंह ने वाद विवेचना के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कई गवाह पेश किए। वहीं, आरोपियों ने अपने को निर्दोष बताया। न्यायालय ने सुनवाई कर पत्रावली का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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