{"_id":"69273e6f088402c57105a4e3","slug":"dm-given-instruction-subordinates-pilibhit-news-c-121-1-pbt1010-148783-2025-11-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: रैन बसेरे की सुधारें व्यवस्था, चिकित्सालयों में बढ़ाएं दवाओं की उपलब्धता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: रैन बसेरे की सुधारें व्यवस्था, चिकित्सालयों में बढ़ाएं दवाओं की उपलब्धता
Wed, 26 Nov 2025 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 26 Nov 2025 11:22 PM IST
विज्ञापन
पीलीभीत। जिले में आगामी संभावित शीतलहर व तापमान गिरने से पूर्व की तैयारियों को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एडवाइजरी पर एडीएम एफआर प्रसून द्विवेदी ने विभागों को चेताया है। रैन बसेरा, दवाओं की उलब्धता, कोहरे में वाहनों के संचालन को लेकर प्रचार-प्रचार और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं।
एडीएम वित्त एवं राजस्व ने आश्रय स्थलों, सीएचसी-पीएचसी में दवाओं की उपलब्धता, भर्ती वार्डों में कंबल और हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। नगर निकायों को रैन बसेरों में कंबल, गद्दे, रोशनी, शौचालय के अलावा केयर टेकर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग किसानों के लिए मौसम आधारित परामर्श जारी करेगा, जबकि पशुपालन विभाग पशुधन को ठंड से बचाने की तैयारी रखेगा। शीतलहर के दौरान लोगों से घर में रहने, कई परतों वाले गर्म कपड़े पहनने, गर्म पेय लेने और बुजुर्गों-बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। कोहरे के समय वाहनों को धीमी गति से चलाने और दुर्घटना बचाव के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
एडीएम वित्त एवं राजस्व ने आश्रय स्थलों, सीएचसी-पीएचसी में दवाओं की उपलब्धता, भर्ती वार्डों में कंबल और हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। नगर निकायों को रैन बसेरों में कंबल, गद्दे, रोशनी, शौचालय के अलावा केयर टेकर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग किसानों के लिए मौसम आधारित परामर्श जारी करेगा, जबकि पशुपालन विभाग पशुधन को ठंड से बचाने की तैयारी रखेगा। शीतलहर के दौरान लोगों से घर में रहने, कई परतों वाले गर्म कपड़े पहनने, गर्म पेय लेने और बुजुर्गों-बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। कोहरे के समय वाहनों को धीमी गति से चलाने और दुर्घटना बचाव के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन