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छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष कैद
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Wed, 07 Dec 2016 11:32 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी गेंदनलाल पुत्र पूरनलाल को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित लड़की को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि गेंदनलाल ने 16 दिसंबर 2015 को स्कूल से घर लौट रही छात्रा को गन्ने के खेत में ले जाकर छेड़छाड़ की। छात्रा के विरोध करने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की रिपोर्ट थाना जहानाबाद में लिखाई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में पीड़ित छात्रा और उसके पिता के ब्यान दर्ज हुए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गेंदनलाल को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि गेंदनलाल ने 16 दिसंबर 2015 को स्कूल से घर लौट रही छात्रा को गन्ने के खेत में ले जाकर छेड़छाड़ की। छात्रा के विरोध करने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की रिपोर्ट थाना जहानाबाद में लिखाई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में पीड़ित छात्रा और उसके पिता के ब्यान दर्ज हुए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गेंदनलाल को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
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